वन सरंक्षण अधिनियम के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर ने अभियुक्त राजू उर्फ राजनारायण पुत्र लालचंद्र निवासी ग्राम सिमटामऊ थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया।।