हमीरपुर: चढ़ौत गांव निवासी नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के अभियुक्त को अदालत ने 20 साल की सजा व अर्थदंड सुनाया
हमीरपुर राठ कोतवाली में दर्ज धारा 363,366,376 (3) भा द स व 6 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त जरिया थाना के गांव चंडौत निवासी अंगदपाल को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने बीस साल का कठोर कारावास व दस हजार रूपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है । यह जानकारी शनिवार को चार बजे मिली।