जगदलपुर: परीक्षाओं के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम प्रभावशील,बस्तर कलेक्टर ने जारी किया आदेश।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत् सम्पूर्ण बस्तर जिले में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क,ख एवं ग के अन्तर्गत् परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।