फुलवरिया: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को उम्रकैद, कोर्ट ने ₹50 हजार का अर्थदंड भी लगाया
जिला सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज वर्मा की कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के पांच वर्ष पुराने मामले में एकमात्र आरोपित को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी।अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह थे।