भिवानी: प्रत्याशी को केवल एक वाहन चलाने की होगी अनुमति, वाहन में चालक सहित 5 से ज्यादा के बैठने पर रहेगा प्रतिबंध : DEO
भिवानी जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने कहा वोटिंग वाले दिन एक प्रत्याशी को स्वयं के लिए केवल एक वाहन को चलाने की होगी अनुमतिप्रत्याशी के वाहन में ड्राइवर सहित पांच से ज्यादा लोगों के बैठने पर रहेगा प्रतिबंध, मतदान के दिन वाहनों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जारी किए कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश, धारा 144 की पालना करने के दिए आदेश