कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने CEO जिला पंचायत, पुलिसअधीक्षक,अनुविभागीय अधिकारी समस्त,CEO जनपद पंचायत समस्त,प्रशासक वन स्टाप सेंटर से कहा है कि आंगनबाडी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों की सूची तैयार कर ली जावें। जिला एवं खंड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा ।