कैंपियरगंज: कैंपियरगंज थाने में पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कैंपियरगंज थानाक्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 में पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध पाए जाने पर, न्यायालय के द्वारा अभियुक्त चुन्नू उर्फ नरसिंह यादव को अपराध का दोषी पाए जाने पर, आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 21000 रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के क्रम में न्यायालय ने सुनाई सजा।