जगदीशपुर: उत्पाद न्यायालय 2 ने अवैध शराब तस्करी मामले में दोषी चालक को सुनाई 8 वर्ष की सजा
अवैध शराब तस्करी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में उत्पाद न्यायालय 2 ने दोषी चालक को कड़ी सजा सुनाई है सबौर गोराडीह थाना कांड संख्या 437 /22 एवं विशेष उत्पाद बाद संख्या 3555/ 2022 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त सोनू कुमार को दोषी कर देते हुए 8 वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है साथ ही न्यायालय ने