सादाबाद: माननीय न्यायालय ने थाना सादाबाद के दुष्कर्म के अभियोग में 1 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा
थाना सादाबाद पर अभियुक्त सीपी उर्फ चन्द्रप्रताप पुत्र कमल सिंह नि.ताजपुर थाना सादाबाद के विरूद्ध दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसके परिणामस्वरुप शुक्रवार को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पोक्सो-01 कोर्ट हाथरस ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।