मुज़फ्फरनगर: राजेंद्र सैनी हत्याकांड में 'लाश नहीं तो केस नहीं' की सोच पड़ी भारी, दो दोषियों को फांसी की सजा, 8 साल बाद मिला इंसाफ
मुजफ्फरनगर के चर्चित राजेंद्र सैनी हत्याकांड में करीब 8 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गजेंद्र उर्फ गीलू और राम किरण उर्फ सावन को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में राजेंद्र सैनी की हत्या कर शव को जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी। अदालत ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया