पटना ग्रामीण: पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक, 25 जून को अगली सुनवाई
पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनके तीन स्टाफ को भी 'नो कोर्सिव' की राहत दी है, वहीं दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए उन्हें 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ, अग्रिम जमानत का विरोध कर रहे अधिवक्ता निरंजन कुम