कासगंज: गौवध निवारण अधिनियम में दोषी 2 अभियुक्तों को जिला न्यायालय में सुनाई गयी सजा, जुर्माना भी लगाया
कासगंज के मामों स्थित जिला न्यायालय में 2 अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी है। दोषी अभियुक्तों का नाम तस्लीम पुत्र सलीम और जावेद पुत्र बारिस है। दोनों अभियुक्त गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के गांव सुजावलपुर के रहने वाले हैं। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को गौवध अधिनियम में दोषी माना है। कोर्ट ने दोनों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।