पन्ना: जिले में एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने पर होगी कानूनी कार्रवाई: जनसम्पर्क अधिकारी ने दी जानकारी
Panna, Panna | Nov 29, 2025 जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान दोहराया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 और 32 के तहत यदि कोई व्यक्ति एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी।