मुंगेली: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई, पीड़िता को एक लाख क्षतिपूर्ति की अनुशंसा
रविवार 9 नवम्बर 2025 सुबह 9 बजे सरगांव क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में मुंगेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी 38 वर्षीय कमल बघेल पिता पुसऊ बघेल, निवासी करही, थाना सरगांव को भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1)(i), 76 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 के अर्थदंड से दंडित किया है