शुजालपुर: बहू से दुष्कर्म करने के आरोपी ससुर को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
शुजालपुर चतुर्थ अपर सत्र कोर्ट ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी ससुर आरिफ खां को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 15-15 साल के कठोर कारावास और कुल 1200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अकेला पाकर घर में किया दुष्कर्म अभियोजन के अनुसार, पीड़िता का निकाह दो वर्ष पूर्व हुआ था और उसका पति काम के सिलसिले में इंदौर रहता था। घर में अके