मारपीट का दौरान हुए महिला की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया। वहीं मामले के अन्य अभियुक्तों को भी सजा सुनाई।अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि नावानगर थाना क्षेत्र के केसठ गांव का मामला था।