गोरखपुर: जिले में दुकान, कारखाने इत्यादि पर अब बाल श्रम निषेध का लगाना होगा बोर्ड, सहायक श्रम आयुक्त ने दी जानकारी
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बाल श्रम निषेध का बोर्ड लगवाना होगा। जिसके सम्बन्ध में सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि व्यापारियों को अपने दुकानों पर बाल श्रम निषेध का बोर्ड लगवाना होगा। बोर्ड हिंदी व अंग्रेजी में लिखना लिखा होना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठान कारखाने इत्यादि पर 18 साल से कम उम्र के बालकों से काम करना कानून अपराध होगा।