औरैया: सहायल थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास, 35 हजार का अर्थदंड
सहायल थाना क्षेत्र में छह साल पहले एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी मिथुन को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि यह मामला 22 जनवरी 2020 का है। वादी ने थाना सहायल मे