रामपुर: महिला की हत्या के मामले में पति और उसकी प्रेमिका को उम्र कैद की सजा, 10,000 का जुर्माना - एडीजे प्रथम कोर्ट
Rampur, Rampur | Apr 30, 2026 एडीजे प्रथम की अदालत में गुरुवार की 3:00 बजे एक महिला की हत्या के मामले में महिला के पति और उसकी प्रेमिका को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही दादा ₹10000 का अर्थ दंड दिया है यह तस्वीर गुरुवार की दोपहर 3:00 बजे की है जब अदालत ने फैसला सुनाया उसके तुरंत बाद ही लिखा पड़ी करके दोनों को जेल भेजा गया स्वार कोतवाली में दो साल पहले केस दर्ज हुआ था।