अभिहित अधिकारी सह- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजारटांड़ स्थित मीट एवं चिकन दुकानों का जांच किया गया। सभी दुकान बिना खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (fssai) अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के schedule 4 के अनुरूप