कलेक्टर स्वप्निल वानखडे द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुए नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 22(3) के तहत कॉलोनाइजर द्वारा नियमों का पालन न करने पर पांच कॉलोनियों को अनाधिकृत मानते हुए संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री, खरीद-फरोख्त, नामांतरण या निर्माण स्वीकृति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह जानकारी कलेक्टर ने दी.