चम्पावत: फौजदारी वाद मामले में चंपावत कोर्ट ने दोषी को सुनाई तीन साल की सजा, ₹10,000 का लगाया जुर्माना
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में फौजदारी दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने आरोपी जमन सिंह को धारा 325 भारतीय दंड संहिता के तहत है दोषी करार देते हुए 3 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथी ₹10000 का जुर्माना भी लगाया गया है।