चित्तौड़गढ़: सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल का कारावास और ₹20000 का सुनाया जुर्माना
सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल का कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया। SPP अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि मामला 28 मई 2021 का है। एक महिला ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि पति की मौत पर दो नाबालिग बेटियों को लेकर उसने गुलाब जी का गुढा निवासी गोपीलाल नायक से नाता कर लिया। पति ने मौका पाकर उसकी बेटी को हवस का शिकार बना लिया।