नगर परिषद ने सोमवार 10 बजे होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को बड़ा अलर्ट जारी किया है।समय पर टैक्स नहीं जमा करने वाले गृह स्वामियों को डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से 18% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है,जिससे 4 वर्ष में बकाया राशि दोगुनी हो जा रही है।हालांकि नगर विकास एवं आवास विभाग ने राहत देते हुए 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने पर माफ।