धारा 11 में संसोधन: पूर्व में लागू की गई धारा 11 को पूरी तरह से हटाकर, इसे अब वर्तमान वर्ष 2026 में नए सिरे से लगाया जाए ताकि ग्रामीणों को नुकसान न हो।
उचित मुआवजा: जमीन और संपत्ति का मुआवजा पुराने सर्किल रेट (Circle Rates) के आधार पर नहीं, बल्कि वर्तमान मार्केट रेट (Market Rates) के आधार पर तय किया जाए।
रोजगार में प्राथमिकता: सौंग बांध परियोजना के कार्यों में स्थानीय और क्षेत्रीय युवाओं व प्रभावित परिवारों के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।
बरसात में वैकल्पिक रास्ते और पुलों की व्यवस्था: बांध निर्माण और उसके प्रभाव के कारण बरसात के मौसम में ग्रामीणों का संपर्क न टूटे, इसके लिए प्रभावित परिवारों के आवागमन हेतु सुरक्षित रास्तों और वैकल्पिक पुलों की तुरंत व्यवस्था की जाए।
शिक्षा और स्वास्थ्य की पुख्ता व्यवस्था: विस्थापन प्रक्रिया और बांध निर्माण के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए �