थाना खैरगढ़ क्षेत्र के ग्राम बैरनी में पति की हत्या करने वाले प्रेमी युगल को दबरई स्थित माननीय न्यायालय ने सोमवार दोपहर तीन बजे करीब आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 14 जनवरी 2025 को रोशनी ने अपने प्रेमी गोविन्द के साथ मिलकर पति सतेन्द्र की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने 24 घंटे में दोनों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था