अब नहीं चलेगा 'नॉन-कन्वर्जन' कारोबार! सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: शीर्ष अदालत ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति (Non-Conversion) चल रही दुकानों, कार्यालयों और गोदामों की पहचान करें और उन पर सख्त कार्रवाई करें।
प्रतिबंधित गतिविधियां: रिहायशी क्षेत्रों में फैक्ट्रियां, बड़े गोदाम, शराब की दुकानें, बैंक्वेट हॉल, ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकानें और भारी भीड़ या प्रदूषण पैदा करने वाले व्यवसाय पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
सीलिंग और भारी जुर्माना: यदि कोई बिना भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति के व्यावसायिक गतिविधि करता है, तो नगर निगम द्वारा संपत्ति को सील करने और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
Girwa, Udaipur | Jul 13, 2026