बहराइच: लोहारनपुरवा में मेढ बाँधने के विवाद में लाठियों से हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सज़ा
दीवानी न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश की द्वितीय कोर्ट ने मेढ बांधने को लेकर हुए विवाद के बाद लाठियों से पीट कर की गई हत्या मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों को घटना का दोषी कर दिया है और 7-7 साल कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार जायसवाल ने गुरुवार शाम को दी। उन्होंने बताया घटना वर्ष 1997 में हुई थी।