बेतिया विशेष न्यायालय ने 13 अक्टूबर को चरस तस्करी के मामले में मजिस्टर पटेल उर्फ लड्डू कुमार को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई। अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने आरोपित को दस वर्ष का कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि जुर्माना राशि अदा नहीं की गई तो अतिरिक्त एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा।