दतिया नगर: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने गौराघाट क्षेत्र में बालिका से दुराचार के दोषी को 20 साल कारावास और अर्थदंड से किया दंडित
शुक्रवार शाम 5:30 बजे जिला न्यायालय ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रमाजयंत मित्तल ने दिसंबर 2022 में हुए दुराचार के मामले में आरोपी युवक को 20 साल सश्रम कारावास और 28000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। यहां आपको बताते चलें कि घटना दिसंबर 2022 में गोराघाट थाना क्षेत्र घटित हुई थी।