हनुमानगढ़: हनुमानगढ़ पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने किशोरी के अपहरण और बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई
विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण संख्या एक हनुमानगढ़ ने किशोरी के अपहरण व बलात्कार के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया। उसको 20 साल कारावास तथा कुल 65 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पतलाल गुप्ता ने पैरवी की।