अजीतमल: कोतवाली के 18 साल पुराने मामले में आरोपी को मिली बड़ी राहत, एक बार खारिज हो चुकी थी याचिका, अब अदालत ने मंजूर की जमानत
औरैया। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कोर्ट ने वर्ष 2008 के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पप्पू उर्फ अकरम की दूसरी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अजीतमल थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में