संगरिया: अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने पोस्त रखने और परिवहन करने के मामले में 2 जनों को सुनाई सजा
कोर्ट में 2 जनों को पोस्त रखने व परिवहन करने पर सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने बुधवार दोपहर 12 बजे निर्णय सुनाते हुए इंद्रजीत व कृष्ण कुमार को अवैध पोस्त रखने में दोषी मानते हुए दोषसिद्ध ठहराए गए अपराध में 3, 3 वर्ष कठोर कारावास व 30, 30 हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित किया है।