बलिया: पॉक्सो एक्ट के मामले में सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की कारावास की सजा
Ballia, Ballia | Apr 2, 2026 पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार की शाम चार बजे एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम हरिदास राम पुत्र उगन निवासी बरेसर है। आरोपी के खिलाफ रसड़ा कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।