औरैया: दहेज हत्या के दोषी पति व सास-ससुर को आजीवन कारावास, ग्राम आनेपुर का तीन वर्ष पुराना मामला, शादी के मात्र 6 माह में ससुर
सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आनेपुर में शादी के मात्र 6 माह ससुराल में हुई नवविवाहिता की मृत्यु पर लिखाये गये दहेज हत्या के मामले का निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेश कुमार ने शुक्रवार को सुनाया गया तथा अभियुक्त पति, ससुर व सास को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। प्रत्येक पर 06-06 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया गय