गोपालगंज: गोपलगंज कोर्ट ने आबकारी अधिनियम के मामले में एक आरोपी को 6 वर्ष की सजा सुनाई, ₹1 लाख का अर्थदंड भी लगाया
गोपालगंज कोर्ट ने एक्साइज एक्ट के मामले में एक आरोपी को 6 वर्ष की सजा गुरुवार की दोपहर 3:00 बजे सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं जमा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक श्री पी पी अवेधश मनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।