अनूपपुर: जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने
नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को 30 साल कठोर कारावास, फिर उम्रकैद
जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कृष्णा डागलिया की अदालत ने जैतहरी थाना क्षेत्र के चर्चित पॉक्सो मामले में आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया है। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 30 वर्ष के सश्रम कारावास तथा हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं क्रमशः प्रभावी होंगी।