अनूपपुर: गांजा तस्करी में दो आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की कैद और ₹25 हजार का जुर्माना
अनूपपुर। थाना भालूमाड़ा क्षेत्र में 9 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ पकड़े गए मो. फईम और गोविंद नारायण शुक्ला को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 4-4 वर्ष के कारावास व ₹25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई,मामले में लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने सशक्त पैरवी करते हुए 16 साक्ष्य व 56 दस्तावेज प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध कर