धौलपुर: विद्युत करंट से विकलांग हुए भीमसेन को मिलेंगे क्षतिपूर्ति के ₹1822986, स्थाई लोक अदालत ने सुनाया निर्णय
मनियां तहसील के गांव कल्याणपुर निवासी भीमसेन पर 25 मई 2021 को सुबह 8 बजे खेत पर कार्य करते समय विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर जाने से पूरा शरीर झुलस गया था। उसके दोनों हाथ इस हादसे में चले गए और 100 प्रतिशत शरीर में विकलांगता दोष उत्पन्न हो गया था। पीड़ित के अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि इसी मामले में पीड़ित को क्षतिपूर्ति का निर्णय दिया गया है।