तारानगर: तारानगर कोर्ट ने अपहरण व डकैती के 8 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को 5-5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई
तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश संतोष कुमार मीणा ने तारानगर थाने में दर्ज 8 साल पुराने अपरहण व डैकेती के मामले में अभियुक्त हनुमानगढ़ जिले के गौरी शंकर व गगनदीप उर्फ़ गोल्डी को दोषी मानते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया व ₹5-5 हजार के अर्थदंड से भी दण्डित किया एवं अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर आरोपियों को 3-3 माह का अतिरिक्त साधारण सजा होगी।