प्रतापगढ़: जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा, लगाया ₹50-50 का अर्थदंड
प्रतापगढ़ में जिला जज ने जमीनी विवाद में शरीफ की हत्या मामले में दोषी पाए जाने पर शुक्रवार शाम 4 बजे सकील व नईम को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना दो वर्ष पूर्व जेठवारा थाना क्षेत्र के चमरुपुर पठान में हुई थी। डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम की पैरवी पर फैसला आया।