देव: देव सूर्य मंदिर में विधि विरुद्ध बालक को सामुदायिक सेवा देने का कोर्ट ने दिया आदेश
Deo, Aurangabad | Nov 28, 2025 शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी ACGM सुशील प्रसाद सिंह ने देव थाना संधा संख्या 912/25 जब वाद संख्या 1673/25 में सुनवाई करते हुए एकमात्र विधि विरुद्ध किशोर को देव सूर्य मंदिर में लगातार 10 दिनों तक सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया है। सूर्य देव मंदिर प्रबंधक को आदेश दिया गया है की विधि विरुद्ध किशोर का नाम पता और सेवा अवधि उजागरनही