बालोद: चरित्र शंका में पत्नी के हाथ-पैर बांधकर गमछे से घोंटा गला, बालोद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Balod, Balod | May 12, 2026 चरित्र शंका के चलते पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को बालोद न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय श्वेता उपाध्याय गौर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अर्जुन राम मंडावी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।