जोगिंद्रनगर अदालत ने एक फैसले में रेप के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने मंगलवार शाम 5 बजे कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया है।