अकबरपुर: माती कोर्ट ने गौ तस्करी के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹3000 का अर्थदंड लगाया
गौ तस्करी हेतु के जा रहे चोरी के छह गौवंश बरामद होने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम ने अभियुक्त उत्तमचंद्र उर्फ पप्पू दोहरे पुत्र वेद प्रकाश निवासी ग्राम मानपुर थाना अयाना जनपद औरैया को दोषी करार दिया और अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया।