दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में बस स्टैंड इलाके में हुई महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने 13 माह में फैसला सुनाया। चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जितेंद्र नारायण सिंह ने आरोपी पति अखिलेश तिवारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। 29 दिसंबर 2024 को तलाक विवाद के दौरान चाकू से लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई थी