तरबगंज: जानलेवा हमला करने के परियावां के 5 आरोपियों को हुई पांच-पांच वर्ष की कारावास व 8-8 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा
आपरेशन कनविक्शन के तहत गोंडा पुलिस अधीक्षक वा तरबगंज पुलिस वा शासकीय अधिवक्ता अवनीश धर द्विवेदी द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, जानलेवा हमला करने वाले परियांवा निवासी पांच आरोपियों को,न्यायलय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोंडा ने पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास वा आठ-आठ हजार रुपए की अर्थ दण्ड की सजा सुनाई हैं।