औरैया: दिबियापुर नहर बाजार के 58 मकान व दुकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश
दिबियापुर नहर बाजार के 58 मकान दुकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर,हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है। प्रशासन द्वारा 14 सितंबर यानी आज सभी मकान और दुकानों को तोड़ा जाना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब 17 सितंबर तक रोक लगा दी गई है।