एमपी एमएलए कोर्ट ने मटिहानी विधायक बोगों सिंह को किया रिहा, समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मदद करने की दी सलाह
जिला जज द्वितीय सह एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 98/ 2014 की सुनवाई करते हुए मटिहानी थाना के वर्तमान विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल 6 गवाहों की गवाही कराई। जिसमें तत्कालीन सदर अंचलाधिकारी सूचक निरंजन कुमार सिंघौल थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार अनुसंधानकर्ता ललित कुमार डॉक्टर गोपाल मिश्रा होमगार्ड जवान अनिरुद्ध यादव चौकीदार जवाहर पासवान की गवाही कराई गयी। विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह पर आरोप था कि 19 मार्च 2014 को सिंंघौल क्षेत्र में तौजी नंबर 2802 खाता नंबर 164 की जमीन को अपने समर्थकों के साथ जबरदस्ती चार दिवारी कर रहे थे जिसका विरोध कांग्रेस यादव अपने समर्थकों के साथ कर रहा था और दोनों पक्षों में निर्माण को लेकर मारपीट की घटना की जाने लगी जिसकी सूचना पर पुलिस प्रशासन के द्वारा दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जाने लगा मगर दोनों पक्ष सिंघौल थाना अध्यक्ष एवं पुलिस बल पर हिंसक आक्रमण कर दिया जिसमें सिपाही अनिरुद्ध यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हालांकि इस मामले में सभी गवाह सरकारी गवाह थे परंतु किसी भी गवाह ने विधायक को घटना स्थल पर हिंसा के दौरान उपस्थित रहनेे की बात नही बताई सभी ने कहा हिंसा के दौरान विधायक घटनास्थल पर उपस्थित नही थे। रिहा करने के बाद न्यायाधीश ने विधायक बोगो सिंह को कहा कि आप समाज में इसी तरह गरीब लोगों की सेवा करते रहिए और समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक सहायता को पहुंचाइये
Bihar, India | Aug 11, 2026