तारानगर: तारानगर में 8 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मीणा ने सुनाया फैसला
तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने तारानगर पुलिस थाने में दर्ज आठ साल पुराने एक मामले में अभियुक्त तारानगर निवासी जगदीश उर्फ पप्पू व अजय कुमार को धारा 323, 325, 447, 365, 367, 392, 397, 34 में दोषसिद्ध मानते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है व ₹20-20 हजार के अर्थदंड से भी दण्डित किया है। app पंकज स्वामी ने पैरवी की।